हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को मंत्री का दर्जा देने का मामला, 28 मई तक सुनवाई स्थगित

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 May, 2018 07:07 PM

hearing at high court on the case of rahesh khan making the minister

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एके मित्तल ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देने की अधिसूचना खिलाफ जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई 28 मई के लिए स्थगित कर दी।

चंडीगढ़, (रिशु राज सिंह) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एके मित्तल ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देने की अधिसूचना खिलाफ जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई 28 मई के लिए स्थगित कर दी। सोमवार को बैंच ने कहा कि हरियाणा में तय सीमा से अधिक मंत्री का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन और हाई कोर्ट इस मामले को भी उसी मामले के साथ साथ सुनवाई करेगा इसलिए इस मामले पर 28 तारीख को ही सुनवाई होगी।


हाईकोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भट्टी का आरोप है कि हरियाणा में पहले ही विधायको की संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री हैं और वह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच हरियाणा सरकार ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देकर संविधान की खिल्ली उड़ाई है । हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की है ।  


गौरतलब है कि की पिछलों दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नमाज अदा किए जाने संंबंधी बयान से उठे विवाद के बीच सरकार ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहीश खान को राज्य मंत्री के समान दर्जा देने का फैसला लिया था।। रहीश खान पुन्हाना विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इस संबंध में यहां प्रशासनिक न्यायिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्य मंत्री की तरह सभी सुविधाएं मुहैया होंगी और सभी खर्च हरियाणा वक्फ बोर्ड उठाएगा।
 

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