ऑनर किलिंग के मामले में परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद(video)

Edited By Shivam,Updated: 12 Apr, 2018 05:32 PM

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने सुनवाई के बाद मां-बाप, बहन व दो चाचाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला करीब दो साल पुराना है, दोषियों ने घर से भागी बेटी को बहला-फुसलाकर लाने के बाद उसकी हत्या कर शव बिटोड़े में जला...

गोहाना(पवन राठी): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने सुनवाई के बाद मां-बाप, बहन व दो चाचाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला करीब दो साल पुराना है, दोषियों ने घर से भागी बेटी को बहला-फुसलाकर लाने के बाद उसकी हत्या कर शव बिटोड़े में जला दिया था। एएसजे डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने गोहना ऑनर किलिंग मामले में बलराज, सुदेश, राजू, सुरेश व मीना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पांचों को कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया था।

जानकारी के मुताबिक, गोहाना के गांव मांतड में 2 जुलाई 2016 में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया था। जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक मां-बाप ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर उसे उपलों के ढेर में जला दिया। मृतक छात्रा बीए फस्र्ट क्लास मे गोहाना के राजकीय कालेज में पढ़ती थी और वह दूसरी जाति के लड़के प्रेम करती थी, जिससे वह शादी करना चाहती थी।

मृतका के दादा ने उसके मां-बाप के खिलाफ शिकायत दी थी, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर कलां के महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भिजवाया। वहीं पुलिस ने मृतक छात्रा के दादा के बयान पर उसके मां-बाप पर हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।

मृतक छात्रा के दादा धज्जाराम और बड़ी बहन के अनुसार मृतक स्वीटी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती थी जो उसके मां-बाप पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उसे मारा है। 15 दिन पहले एक युवक के साथ घर से भाग गई थी। जिसके बाद परिजनों से उसे समझाकर घर रखा हुआ था। स्वीटी 1 जुलाई को फिर से भागने की फिराक में थी। जहां उसके मां-बाप ने उसकी हत्या कर दी।  

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