पाकिस्तान में बाल उत्पीड़न, बलात्कार के लिए स्कूल प्रधानाध्यापक को 105 वर्ष की सजा

Edited By Pardeep,Updated: 30 Oct, 2018 09:43 PM

105 years in jail for child abuse school teacher for rape

पाकिस्तान में एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने स्कूली बच्चों का यौन उत्पीडऩ करने और परिसर में लगे गुप्त कैमरों से उसका वीडियो बनाने के लिए कुल 105 वर्ष की सजा सुनाई। अताउल्लाह मारवात को पेशावर शहर में गिरफ्तार किया...

पेशावरः पाकिस्तान में एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने स्कूली बच्चों का यौन उत्पीड़न करने और परिसर में लगे गुप्त कैमरों से उसका वीडियो बनाने के लिए कुल 105 वर्ष की सजा सुनाई। अताउल्लाह मारवात को पेशावर शहर में गिरफ्तार किया गया था। 

पुलिस ने मारवात के खिलाफ एक छात्र की शिकायत पर 14 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज किया था। मारवात स्कूल का मालिक भी है। पेशावर की एक सत्र अदालत ने प्रधानाध्यापक को बाल उत्पीडऩ, पोर्नोग्राफी), बलात्कार, ब्लैकमेल और अवैध संबंधों के लिए कुल 105 वर्ष की सजा सुनाई। मारवात पर कारावास के अलावा 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके खिलाफ एक निचली अदालत ने पाकिस्तान दंड संहिता के तहत आरोप तय किए थे। 

आरोपी ने गत वर्ष अपनी गिरफ्तारी के बाद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा था कि अपनी यौन गतिविधियों का वीडियो बनाना उसका ‘‘शौक’’ है। उसने यह भी स्वीकार किया था कि वीडियो उसके निजी कम्प्यूटर में स्टोर थे। पुलिस ने कई मेमोरी कार्ड और यूएसबी बरामद किए थे। 

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