Edited By Tanuja,Updated: 18 Feb, 2021 10:44 AM
पाकिस्तान के पंजाब में दो ईसाई युवकों के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जानकारी के अनुसार लाहौर के मॉडल टाउन में पुलिस ने दो ईसाई युवकों के...
पेशावरः पाकिस्तान के पंजाब में दो ईसाई युवकों के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जानकारी के अनुसार लाहौर के मॉडल टाउन में पुलिस ने दो ईसाई युवकों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 295-ए, 295-बी और 295-सी के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है । पुलिस ने बताया कि इलाके में कानून एवं व्यवस्था अब नियंत्रण में हैं।
प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता छात्र हारून अहमद ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने धर्म पर चर्चा के दौरान ईशनिंदा की है। धारा 295-सी के तहत फांसी हो सकती है जबकि 295-बी के तहत उम्र कैद की सजा, वहीं 295ए के तहत 10 साल तक के दंड का प्रावधान है। पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून और उनमें सज़ा का प्रावधान बेहद सख्त माना जाता है। ईशनिंदा के आरोपी अपनी पसंद का वकील रखने से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता ऐसे संवेदनशील मामले अपने हाथ में लेने से मना कर देते हैं।