Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jun, 2018 11:04 PM
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक चुनाव न्यायाधिकरण ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को राजधानी इस्लामाबाद से नेशनल असेंबली का चुनाव लडऩे की इजाजत दे दी। हलफनामा सही तरीके से नहीं भरने के कारण निर्वाचन अधिकारियों ने...
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक चुनाव न्यायाधिकरण ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को राजधानी इस्लामाबाद से नेशनल असेंबली का चुनाव लडऩे की इजाजत दे दी। हलफनामा सही तरीके से नहीं भरने के कारण निर्वाचन अधिकारियों ने राजधानी की एनए -53 सीट से उनके चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी थी।
अदालत के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने एक विशेष चुनाव न्यायाधिकरण में इसे चुनौती दी जिसे न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने मंजूर कर लिया। मामले में दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने निर्वाचन अधिकारियों की आपत्तियों को खारिज कर दिया और इस्लामाबाद के एनए -53 निर्वाचन क्षेत्र से अब्बासी को चुनाव लडऩे की मंजूरी दे दी।