Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Oct, 2017 06:07 PM
ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को आतंक से जुड़े कानूनों को सख्त बनाने की अपनी योजना का खुलासा किया...
सिडनी: ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को आतंक से जुड़े कानूनों को सख्त बनाने की अपनी योजना का खुलासा किया जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को 14 दिनों तक बिना कोई आरोप बताये हिरासत में रखा जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डेटाबेस का भी विस्तार किया जा रहा है और इसमें ड्राइवरों के लाइसैंस से बायोमीट्रिक डेटा को भी शामिल किया जाएगा।
न्यू साउथ वेल्स पहले ही 14 दिनों की हिरासत की इजाजत देता है, लेकिन अन्य राज्यों और क्षेत्रों में सिर्फ एक हफ्ते या उससे कम समय के लिये ऐसे मामले में हिरासत की इजाजत है। संघीय सरकार चाहती है कि इस कानून में एकरूपता हो। प्रधानमंत्री मैलकॉम टर्नबुल ने कहा, ‘‘हमें आरोप-पूर्व हिरासत कानून में राष्ट्रीय एकरूपता की जरूरत है जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को काबू में किया जा सके ,भले ही वे कहीं भी हों।’’
ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय आतंक अलर्ट स्तर को सितंबर 2014 में बढ़ा दिया गया था। अलर्ट के स्तर को उन आशंकाओं के मद्देनजर बढ़ाया गया था कि इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों से प्रेरित होकर लोग अकेले भी हमले कर सकते हैं।