JUD पर बैन, हाईकोर्ट ने पाक सरकार से मांगा जवाब

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Mar, 2018 06:09 PM

ban on jud high court asks pak government

लाहौर उच्च न्यायालय ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के संगठन जेयूडी और इसकी चैरिटी संस्था पर प्रतिबंध लगाने और उसके बैंक खाते जब्त करने के बारे में पाकिस्तान की सरकार से15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।  जमात- उद- दावा

लाहौरः लाहौर उच्च न्यायालय ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के संगठन जेयूडी और इसकी चैरिटी संस्था पर प्रतिबंध लगाने और उसके बैंक खाते जब्त करने के बारे में पाकिस्तान की सरकार से15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।  जमात- उद- दावा( जेयूडी) के प्रमुख सईद की कल की याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया। जेयूडी ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की उसके सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना को चुनौती दी है।

सईद ने अपने वकील ए के डोगर के माध्यम से याचिका दायर की। उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय को बताया कि गृह मंत्रालय ने दस फरवरी को उसके बैंक खातों को सील करने और जेयूडी तथा फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन( एफआईएफ) की विदेश की संपत्तियों को आतंकवाद निरोधक( संशोधन) अध्यादेश 2018 के तहत अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी की थी। लाहौर उच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को आज आदेश दिया कि वह29 मार्च तक अदालत में जवाब दाखिल करे।      

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