Edited By Pardeep,Updated: 07 Aug, 2018 10:15 PM
पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने 41 देशों के सैन्य समझौते में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब जाने से पहले कैबिनेट से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिया था। देश के अटार्नी जनरल ने आज उच्चतम न्यायालय को इसकी जानकारी दी। शीर्ष अदालत ने...
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने 41 देशों के सैन्य समझौते में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब जाने से पहले कैबिनेट से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिया था। देश के अटार्नी जनरल ने आज उच्चतम न्यायालय को इसकी जानकारी दी।
शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह सरकार से पूछा था कि जनरल (सेवानिवृत्त) शरीफ और इंटर र्सिवसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) शुजा पाशा ने विदेश में कैसे नौकरी ले ली जब कानून के तहत सेवानिवृत्ति के दो साल तक नौकरी करने पर रोक लगी है। वर्ष 2016 में सेवानिवृत्ति के बाद जनरल (सेवानिवृत्त) शरीफ सऊदी अरब के नेतृत्व में मुस्लिम देशों के सैन्य गठबंधन में शिरकत करने रियाद गए थे।
नौकरशाहों और न्यायाधीशों की दोहरी नागरिकता के संबंध में मामले का स्वत: संज्ञान लेकर चल रही कार्रवाई के दौरान अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि कानून के तहत विदेशी सरजमीं में सेवा से जुडऩे के इच्छुक सरकारी अधिकारियों को संघीय सरकार एनओसी जारी करती है।