Edited By Isha,Updated: 13 Sep, 2018 04:00 PM
चिली की संसद ने उस विधेयक को पारित कर दिया है जिसके तहत 14 साल से अधिक आयु के बच्चे अपना नाम और लैंगिक पहचान कानूनी तौर पर बदल सकते हैं। संसद में बुधवार को 46
वालपरासो: चिली की संसद ने उस विधेयक को पारित कर दिया है जिसके तहत 14 साल से अधिक आयु के बच्चे अपना नाम और लैंगिक पहचान कानूनी तौर पर बदल सकते हैं। संसद में बुधवार को 46 के मुकाबले 95 मतों से लैंगिक पहचान कानून पारित कर दिया गया।
इसमें 18 साल और उससे अधिक की आयु के लोग अपन नाम और लैंगिक पहचान कानूनी तौर पर बदल सकेंगे जबकि 14 से अधिक आयु के बच्चे अपने अभिभावकों या कानूनी संरक्षक की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही कंजर्वेटिव दक्षिण अमेरिकी देश में पांच साल से चल रही लड़ाई खत्म हो गई। मूवमेंट फॉर होमोसेक्सुअल इंटीग्रेशन एंड लिबरेशन के प्रमुख अल्वारों त्रोंकोसो ने कहा कि हम एक ऐतिहासिक घटना के साक्षी है जिसका जश्न हम काफी भावनाओं और खुशी के साथ मनाएंगे।