लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज मुशरर्फ को दी राहत, रद्द की फांसी की सजा

Edited By shukdev,Updated: 13 Jan, 2020 07:29 PM

constitution of court to award death sentence to musharraf unconstitutional

पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशरर्फ को मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को सोमवार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मुशरर्फ ने दिसंबर 2019 में हाई कोर्ट में मौत की सजा के फैसले के खिलाफ अपील की और उनके खिलाफ विशेष...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशरर्फ को मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को सोमवार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मुशरर्फ ने दिसंबर 2019 में हाई कोर्ट में मौत की सजा के फैसले के खिलाफ अपील की और उनके खिलाफ विशेष अदालत के फैसले को अवैध, बिना अधिकार क्षेत्र के और असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने मुशरर्फ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ राजद्रोह का मामला जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, कानून के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था।

हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने हालांकि मुशरर्फ को मौत की सजा देने के विशेष अदालत के फैसले की वैधता के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विशेष अदालत का गठन गैरकानूनी घोषित होने के बाद उसके द्वारा दिया गया फैसला भी अमान्य हो गया है। गौरतलब है कि 2007 में देश में आपातकाल लागू करके संविधान को निलंबित करने के लिए पाकिस्तानी सरकार की ओर से 2013 में दायर कराए गए एक मामले में मुशरर्फ को 17 दिसंबर 2019 को मृत्युदंड दिया गया।

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