नागरिक अधिकार कानून LGBT के खिलाफ भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है: अदालत

Edited By ,Updated: 05 Apr, 2017 01:08 PM

court civil rights law prohibits discrimination of lgbt

अमरीका की एक संघीय अपीली अदालत ने पहली बार यह फैसला सुनाया है कि 1964 नागरिक अधिकार कानून कार्यस्थल पर एलजीबीटी कर्मचारियों के खिलाफ...

शिकागो: अमरीका की एक संघीय अपीली अदालत ने पहली बार यह फैसला सुनाया है कि 1964 नागरिक अधिकार कानून कार्यस्थल पर एलजीबीटी कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव से उनकी सुरक्षा करता है। 


समलैंगिक अधिकारों के पैरोकार 53 वर्ष पुराने इस कानून के दायरे को व्यापक करने पर जोर दे रहे हैं और इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है।शिकागो में 7वीं यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा कल आठ-तीन के अंतर से यह फैसला सुनाया गया। इससेे सिर्फ तीन सप्ताह पहले अटलांटा में तीन न्यायधीशों के पैनल ने इसके विपरित फैसला सुनाया था। 7वीं सर्किट को अपोक्षाकृत रूढि़वादी माना जाता है और इसके आठ में से पांच न्यायाधीशों को रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त किया गया है। इंडियाना की शिक्षक किम्बर्ली हाइवली द्वारा दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया है। 


हाइवली ने यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था कि साउथ बेंड में आईवी टेक कम्युनिटी कॉलेज ने उनकी पूर्णकालिक नियुक्ति इसलिए नहीं की थी क्योंकि वह समलैंगिक थीं। यह फैसला एक एेसे समय पर आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एलजीबीटी अधिकारों पर अपनी नीतियां स्थापित करनी शुरू कर दी है। 

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