श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे को कोर्ट ने देश छोड़ने से रोका, छोटे भाई पर भी हुई सख़्ती

Edited By Yaspal,Updated: 15 Jul, 2022 09:17 PM

court stopped former sri lankan pm mahinda rajapaksa from leaving the country

श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के देश छोड़ने पर 28 जुलाई तक रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने श्रीलंका में आर्थिक संकट पर वैश्विक नागरिक संस्था संगठन ‘ट्रांसपेरेंसी...

इंटरनेशनल डेस्कः श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के देश छोड़ने पर 28 जुलाई तक रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने श्रीलंका में आर्थिक संकट पर वैश्विक नागरिक संस्था संगठन ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका 17 जून को दायर की गई थी। याचिका में अदालत से राजपक्षे बंधुओं, सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर अजित निवार्ड काबराल और पूर्व वित्त सचिव एस आर अत्तगाला की विदेश यात्रा को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ये लोग श्रीलंका के विदेशी कर्ज का बोझ काफी बढ़ने, ऋण अदायगी में चूक और मौजूदा आर्थिक संकट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के छोटे भाई बासिल ने मंगलवार को संकटग्रस्त देश छोड़कर जाने की कोशिश की थी।

गोटबाया राजपक्षे खुद अपनी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते बुधवार को मालदीव भाग गए थे और बाद में बृहस्पतिवार को वहां से सिंगापुर चले गए थे। गौरतलब है कि 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका सात दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते लोग खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश में विदेशी मुद्रा का भीषण संकट है और इसके चलते वह विदेशी कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पा रहा।

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