माल्या को लंदन के घर से बेदखल करने पर रोक की मांग खारिज

Edited By Pardeep,Updated: 18 Jan, 2022 11:40 PM

demand for ban on eviction of mallya from london house rejected

कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। स्विस

लंदनः कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। 

माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। 

इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं। 

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