फैसले में देरी चाहने वाली शरीफ की याचिका खारिज

Edited By Isha,Updated: 06 Jul, 2018 03:35 PM

dismisses sharif s plea for delays in decision

पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका देते हुए जवाबदेही अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के चार मामलों में से

इस्लामाबादः पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका देते हुए जवाबदेही अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के चार मामलों में से एक में फैसला एक हफ्ते देरी से सुनाने की अपील की थी।  अदालत ने कहा कि एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में फैसला आज ही सुनाया जाएगा। यह मामला लंदन के रिहायशी एवनफील्ड हाउस में चार मकानों के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है।  

शरीफ अब भी अपनी बेटी मरियम के साथ लंदन में हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले का फैसला अदालत कक्ष में मौजूद रहकर सुनना चाहते हैं जहां वह अपनी बेटी के साथ च्च्100 से ज्यादा सुनवाइयों में शामिल हुए हैं। शरीफ परिवार के अधिवक्ता ने जवाबदेही अदालत से एवनफील्ड मामले में एक हफ्ते देरी से फैसला सुनाने की अपील की थी। शरीफ और मरियम की ओर से दायर इसी तरह के आवेदनों में अधिवक्ता ने शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज की खराब सेहत का हवाला देकर शरीफ परिवार के फैसले के वक्त मौजूद न रह सकने का कारण बताया।

शरीफ ने कहा कि फैसलों को महीनों तक  बेवजह ’’ सुरक्षित रखने का पाकिस्तान का इतिहास रहा है इसलिए एवनफील्ड मामले का फैसला सुनाने में कुछ दिन की देरी करने से किसी तरह से कानून और न्याय का उल्लंघन नहीं होता है।       
 

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