Edited By Tanuja,Updated: 06 Sep, 2018 01:01 PM
रेप के आरोपी 10 साल के अफगान शरणार्थी बच्चे पर जर्मन सरकार ने केस चलाने से इंकार कर दिया। जर्मन मीडिया के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि अपराध जघन्य होते हुए भी बच्चे की उम्र बहुत कम है और इस पर यह केस नहीं चलाया जा सकता है...
बर्लिनः रेप के आरोपी 10 साल के अफगान शरणार्थी बच्चे पर जर्मन सरकार ने केस चलाने से इंकार कर दिया। जर्मन मीडिया के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि अपराध जघन्य होते हुए भी बच्चे की उम्र बहुत कम है और इस पर यह केस नहीं चलाया जा सकता है। बर्लिन में स्कूल की तरफ से बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाया गया था, वहां अफगान बच्चे ने एक सीरियन और दूसरे बच्चे के साथ अपनी ही क्लासमेट के साथ जबरदस्ती की।
बता दें कि जर्मनी में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और लोग शरणार्थियों के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं। जर्मन पुलिस ने यह भी बताया कि दो और बच्चों ने इस घटना को देखा, लेकिन वह इतने छोटे थे कि कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने शिक्षकों को सूचित नहीं किया। जर्मनी प्रशासन ने इस केस को अब रद्द कर दिया है। जर्मनी में अपराध के लिए ट्रायल चलाने की न्यूनतम आयु 14 साल है। हालांकि, कोर्ट ने अफगान बच्चे की मनोस्थिति को देखते हुए उसके सामान्य स्कूल जाने पर रोक लगा दिया है।
आरोपी बच्चे को अब विशेष संरक्षण में रखा जाएगा। अफगान बच्चे की मदद करनेवाले 2 अन्य बच्चों को भी दूसरे जिले के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस केस के सामने आने के बाद से जर्मनी में प्रवासियों को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी काफी बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों में विदेशियों को बाहर करो जैसे पोस्टर के साथ प्रदर्शन हुए हैं। बता दें कि 2015 के बाद से जर्मनी में बड़ी संख्या में अफगानिस्तान और सीरिया के निवासी शरण लेकर रह रहे हैं। इस वक्त पूरे यूरोप में प्रवासी संकट है, जिसको लेकर कई बार हिंसक घटनाएं भी हो जाती हैं।