Edited By vasudha,Updated: 20 Aug, 2019 05:30 PM
मुंबई आतंकवादी हमलों के सरगना और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद ने आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामलों में अपनी गिरफ्तारी को मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका ने हाफिज में दावा किया कि उसका लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से कोई लेना देना नहीं...
नेशनल डेस्क: मुंबई आतंकवादी हमलों के सरगना और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद ने आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामलों में अपनी गिरफ्तारी को मंगलवार को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका ने हाफिज में दावा किया कि उसका लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से कोई लेना देना नहीं है।
दरअसल सईद और प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा तथा उसकी चैरिटी विंग फलाह-ए-इंसानियत के 67 नेताओं ने एक नयी याचिका में अपने खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण की प्राथमिकियों को वकीलों के जरिये लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने गृह मंत्रालय, पंजाब के गृह विभाग और पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग को मामले में प्रतिवादी बनाया है।
हाफिज ने कोर्ट से अपील की कि वह यह घोषित करे कि जिन संपत्तियों का ब्योरा याचिका में दिया गया है, उसका इस्तेमाल मस्जिद के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। लिहाजा उस पर कानून की कोई बाध्यता नहीं है और न ही एफआईआर वैध है। बता दें कि सईद को 17 जुलाई को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है।