हांगकांगः जेल में कैद मीडिया टाइकून जिमी लाई पर चलेगा मुकद्दमा, हो सकती है आजीवन कारावास की सजा

Edited By Tanuja,Updated: 16 Jun, 2021 06:59 PM

hong kong media tycoon jimmy lai to stand trial faces life imprisonment

हांगकांग में जेल में कैद लोकतंत्र के बड़े समर्थक और मीडिया टॉयकून जिमी लाई के खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का ...

हांगकांग:  हांगकांग में जेल में कैद  लोकतंत्र के बड़े समर्थक और मीडिया टॉयकून जिमी लाई के खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा और आरोप साबित होने पर उनको अधिकतम  आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट  की रिपोर्ट के अनुसार  मुख्य मजिस्ट्रेट विक्टर सो वाई-टाक ने मंगलवार को अभियोजकों के अनुरोध पर लाई को 27 जुलाई को वेस्ट कॉव्लून कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया ताकि मुकदमा चलाने के लिए  मामले को  उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके।

 

हांगकांग में पिछले साल पेश किए गए कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत तीन से दस साल की कैद की सजा हो सकती है जबकि विदेशी मिलीभगत के गंभीर अपराध में अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट डिजिटल के संस्थापक  73 वर्षीय लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत की साजिश और न्याय व्यवस्था बिगाड़ने सहित तीन आरोपों का सामना करना पड़ रहा है । साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि लाई ने  विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एप्पल डेली अखबार का इस्तेमाल किया ।

 

बता दें कि हांगकांग में लोकतंत्र के बड़े समर्थक और मीडिया टॉयकून जिमी लाई को 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान उनकी संलिप्तता के मामले में  14 महीने की सजा दी गई है। लाई के साथ नौ अन्य पर एक अक्तूबर 2019 को हुए प्रदर्शन में संलिप्तता का आरोप है। उस प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। 1997 में ब्रिटेन से आजाद होकर चीन के नियंत्रण में आने के बाद हांगकांग में हुआ यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। लाई पहले ही 2019 में गैरकानूनी तरीके से रैली करने के एक मामले में 14 महीने की सजा काट रहे हैं। दोनों मामलों की सजा मिलाकर लाई को कुल 20 महीने जेल में रहना होगा। और अगर उनपर नया मुकद्दमा चलता है तो उन्हें उम्रकैद की सजा भी हो सकती है।  

 

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