हाइकोर्ट में शरीफ के खिलाफ याचिका स्वीकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 11:06 AM

ihc accepts petition to prevent sharif from heading pml n

पाकिस्तानी हाइकोर्ट ने देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएलएल-एन) पार्टी का फिर से नेतृत्व करने से रोकने संबंधी  याचिका को स्वीकार कर लिया है....

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी हाइकोर्ट ने देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ( PML-N) पार्टी का फिर से नेतृत्व करने से रोकने संबंधी  याचिका को स्वीकार कर लिया है। पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के अयोग्य करार देने के फैसले के बाद शरीफ ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।  उन्हें इस माह की शुरुआत में फिर से पार्टी प्रमुख चुना गया है। 

इस्लामाबाद हाइकोर्ट (IHC) के न्यायाधीश आमिर फारुक ने  याचिका स्वीकार करके शरीफ एवं अन्य को नोटिस जारी किया। इसी याचिकाकर्ता ने चुनाव सुधार कानून (ईआरए) 2017 को चुनौती दी थी और हालिया याचिका के जरिए उसने कहा कि एक अयोग्य व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने की अनुमति देना संविधान की भावना के विपरीत है।

 

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