मनी लॉन्ड्रिंग केस में शाहबाज शरीफ और उनके बेटे को हो सकती है सजा

Edited By Anil dev,Updated: 04 Nov, 2020 12:39 PM

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मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी संपत्ति के मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को सजा हो सकती है। दरअसल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जवाबदेही कोर्ट अगली सुनवाई में अन्य लोगों के साथ शहबाज शरीफ और उनके बेटे...

इंटनेशनल डेस्क: मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी संपत्ति के मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को सजा हो सकती है। दरअसल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जवाबदेही कोर्ट अगली सुनवाई में अन्य लोगों के साथ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज केस मेें आरोपी बना सकती है। 

सुनवाई शुरू होने से पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अभियोजक ने चार अनुमोदकों के बयानों के प्रतिलिपि कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है। पीठासीन न्यायाधीश जवादउल हसन ने शरीफ को कहा कि वह बयानों के प्रतिलिपियों को प्राप्त कर लें और वकील से पूछा कि उन्हें आरोपों को साबित करने में कितना समय लगेगा।  शरीफ ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत दर्ज किए गए अनुमोदकों के बयानों में उनका नाम नहीं है। उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष यह शिकायत की कि उन्हें जेल में फिजियोथेरेपी की सुविधा नहीं मिल रही है जबकि कोर्ट ने उन्हें इस बात की इजाजत दी थी। 

सूत्रों के अनुसार न्यायाधीश ने शरीफ की पत्नी नुसरत की याचिका भी ठुकरा दी है जिसमें उन्होंने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए फिजिकल मौजूदगी से छूट की मांग की थी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि नुसरत स्वास्थ्य कारणों से देश के बाहर हैं। इसी बीच पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज अपने अंकल और अपने चचेरे भाई हमजा से मिलने कोर्ट परिसर में गई थी क्योंकि उनकी पार्टी का आरोप है कि उन्हें जेल परिसर में इन लोगों से मुलाकात नहीं करने दी जाती। 

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