ईरान में महिला वकील को मिली 38 साल जेल व 148 कोड़े मारने की सजा

Edited By Tanuja,Updated: 14 May, 2019 12:32 PM

iran human rights lawyer sentenced to 38 years in prison

ईरान में मानवाधिकार की जानी-मानी महिला वकील नसरीन सोतोदह को 38 साल की कैद और 148 कोड़े मारने की सजा मिली है...

इंटरनेशनल डेस्कः ईरान में मानवाधिकार की जानी-मानी महिला वकील नसरीन सोतोदह को 38 साल की कैद और 148 कोड़े मारने की सजा मिली है। नसरीन के पति रेजा खानदान ने फेसबुक पोस्‍ट के जरिए बताया कि नसरीन को यह सजा राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर और ईरान के सुप्रीम लीडर की बेइज्‍जती करने की वजह से दी गई है। ईरान की न्‍यूज एजेंसी की मानें तो उन्‍होंने राष्‍ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को भड़काया और सुप्रीम लीडर के सम्‍मान में गुस्‍ताखी की, जिसके चलते यह सजा उन्‍हें दी गई है।
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नसरीन ईरान में महिलाओं के सिर ढकने के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन कर चुकी हैं। इसको लेकर भी वह वहां के कट्टरपंथी समुदाय के निशाने पर काफी समय से रही हैं। रेजा के फेसबुक पोस्‍ट के मुताबिक उन्‍हें 2016 में भी पांच वर्ष की सजा दी जा चुकी हैं। बता दें कि नसरीन ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के हक और उनके अधिकारों के लिए जिया है। इसके अलावा नसरीन देश और दुनिया में सजा-ए-मौत के खिलाफ भी होने वाले प्रदर्शनों का भी नेतृत्‍व कर चुकी हैं। उनको मिली सजा को एमनेस्‍टी इंटरनेशनल मिडिल ईस्‍ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रिसर्च एंड एडवोकेसी के डायरेक्‍टर फिलिप लूथर ने बेहद निराशाजनक बताया है। उन्‍होंने एक बयान में कहा है कि उन्‍हें इस तरह की सजा देना बेहद अपमानजनक है।
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नसरीन को यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से विचारों की स्‍वतंत्रता के लिए सखरोव पुरस्‍कार दिया जा चुका है। यह पुरस्‍कार उस वक्‍त उन्‍हें दिया गया था जब वह जेल में थीं। 2010 में उन्‍हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी। यह सजा उन्‍हें ग्रीन मूवमेंट के चलते प्रदर्शन करने और चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठाने के चलते दी गई थी। 2013 में उन्‍हें रिहा कर दिया गया। नसरीन को मिली सजा से मानवाधिकार से जुड़े अन्‍य लोगों में रोष व्‍याप्‍त है।

मीडिया के अनुसार  ईरान की सरकार हिजाब के खिलाफ उठने वाली आवाज को डरा धमकाकर खामोश करने की कोशिश में लगी है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। नसरीन के पति भी मानवाधिकार के वकील हैं। उन्‍हें भी इसी वर्ष जनवरी में सुरक्षा से संबंधित आरोप में दोषी करार दिया गया था। इस आरोप में उन्‍हें छह साल की जेल की सजा मिली थी। इसके खिलाफ उन्‍होंने ऊपरी अदालत में अपील की थी जिसके बाद उनकी सजा को स्‍थागित किया गया था।
 

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