इस देश में पिता कर सकेगा बेटी से शादी, संसद में बिल पास

Edited By Tanuja,Updated: 29 Sep, 2019 04:35 PM

iran lawmakers pass bill allowing men to marry adopted daughter

ईरान की संसद में एक हैरतअंगेज बिल पास किया है। इस बिल को लेकर दुनिया में बहस छिड़ गई है। इस बिल के अनुसार...

इंटरनेशनल डेस्कः ईरान की संसद में एक हैरतअंगेज बिल पास किया है। इस बिल को लेकर दुनिया में बहस छिड़ गई है। इस बिल के अनुसार पिता अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है। ईरान में अब अपनी गोद ली हुई बेटी से पिता शादी कर सकता है, ये बिल उसे ये हक देता है लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है।

 

इस बिल के मुताबिक अब ईरान में कोई भी शख्स 13 साल से ज्यादा उम्र की गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक ईरान में यह बिल 22 सितंबर को पास किया गया। यहां के कई एक्टिविट्स ने इस बिल का काफी विरोध किया। वहीं, लंदन बेस्ड जस्टीन फॉर ईरान नाम के एक ग्रुप की मानव अधिकार वकील शदी सदर ने बताया कि यह बिल पेडोफिलिया (बाल शोषण गैरकानूनी) को लीगल कर रहा है। अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी करना ईरानी संस्कृति का हिस्सा नही है।

 

शदी सदर ने कहा कि दुनिया में मौजूद बाकी देशों की ही तरह ईरान में भी अनाचार मौजूद हैं, लेकिन यह बिल ईरान में बच्चों के प्रति क्राइम को और बढ़ाना है। अगर पिता ही अपनी गोद ली हुई नाबालिक बेटी के साथ शादी कर सेक्स करेगा, तो यह रेप है। उनके मुताबिक ईरान के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस बिल को पास करने का मकसद हिजाब की परेशानी को सुधारना है। क्योंकि गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना होता है और गोद लिए हुए बेटे के सामने मां को हिजाब पहनना पड़ता है।

 

कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नया बिल इस्लामी मान्यताओं का विरोध करता है और अभिभावक परिषद (गार्जियन काउंसिल) इसे पारित नहीं करेगा। इस्लाम देश में 13 साल की उम्र से ऊपर वाली लड़कियां की उनके पिता की मंजूरी से शादी हो रही है। वहीं लड़कों की शादी 15 साल की उम्र में हो सकती है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!