इस्लामाबाद की अदालत ने शरीफ, मरियम, सफदर के खिलाफ मामले स्थगित किए

Edited By shukdev,Updated: 31 Jul, 2018 10:47 PM

islamabad court suspends cases against sharif maryam safdar

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की याचिका पर सुनवाई को दो अगस्त तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दिया। तीनों ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने को अदालत में चुनौती...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की याचिका पर सुनवाई को दो अगस्त तक के लिए मंगलवार को स्थगित कर दिया। तीनों ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने को अदालत में चुनौती दी है।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 68 वर्षीय शरीफ, 44 वर्षीय मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर को छह जुलाई को दोषी ठहराया था। तीनों अभी रावलपिंडी के अडियाला जेल में हैं। शरीफ, मरियम और सफदर ने उन्हें दोषी ठहराए जाने को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। शरीफ ने उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों को भ्रष्टाचार निरोधी अदालत को स्थानांतरित करने के लिए भी अर्जी दी है। 

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