पाकिस्तान जाधव मामले में ‘कानून के अनुसार' आगे बढ़ेगा: विदेश मंत्रालय

Edited By Pardeep,Updated: 17 Jul, 2019 10:28 PM

jadhav case  according to law  will proceed foreign ministry

पाकिस्तान ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में ‘‘कानून के अनुसार'''' आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने यह बात अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के इस फैसले के बाद कही कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक की मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए जिसे पाकिस्तान की एक...

इस्लामाबादः पाकिस्तान ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में ‘‘कानून के अनुसार'' आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने यह बात अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के इस फैसले के बाद कही कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक की मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए जिसे पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उक्त सजा "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में सुनाई है।
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पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक "जिम्मेदार सदस्य" के रूप में पाकिस्तान ने शुरू से ही मामले में अपनी ‘‘प्रतिबद्धता बरकरार रखी'' और बहुत कम समय के नोटिस के बावजूद सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुआ। बयान में कहा गया, ‘‘फैसला सुनने के बाद पाकिस्तान अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।'' बयान में दावा किया गया कि हेग स्थित आईसीजे ने अपने फैसले में जाधव को ‘‘बरी या रिहा'' करने की भारत की अर्जी स्वीकार नहीं की।

न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे पीठ ने जाधव को दोषी ठहराए जाने और उन्हें सुनाई गई सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार'' का आदेश दिया। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था। उसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत पहुंचा।

 

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