ख्वाजा आसिफ की अयोग्यता को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Edited By Isha,Updated: 01 Jun, 2018 04:26 PM

khwaja asif s disqualification was rejected by pakistani supreme court

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के चुनाव लडऩे पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले के बाद वह आगामी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे

इस्लामाबादः पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के चुनाव लडऩे पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले के बाद वह आगामी चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस साल 27 अप्रैल को आसिफ को संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में अपनी नौकरी और वहां से मिल रहे वेतन की जानकारी छुपाने पर अयोग्य ठहरा दिया था। उन्होंने पिछले महीने के शुरू में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पीएमएल - एन नेता आसिफ पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध के फैसले को पलट दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह उचित नहीं होगा कि एक नेता का करियर इसलिये बर्बाद कर दिया जाए क्योंकि वह अपनी संपत्ति को प्रमाणित करने में विफल रहा। यद्यपि उसने प्रासंगिक कानून के तहत उनके स्रोत का खुलासा किया था।        
 

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