कुलभूषण जाधव की सजा की समीक्षा के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने पास किया बिल

Edited By Anil dev,Updated: 22 Oct, 2020 01:39 PM

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भारत के रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने सजा की समीक्षा करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करता है।

इस्लामाबाद: भारत के रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने सजा की समीक्षा करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करता है। जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (समीक्षा और पुनर्विचार) अध्यादेश शीर्षक वाले मसौदे पर विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के बावजूद बुधवार को नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने चर्चा की और मंजूरी दी।

इस विधेयक का नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (समीक्षा और पुनर्विचार) अध्यादेश है। इस विधेयक को लेकर हो रहे विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के बावजूद पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने चर्चा की और इसे मंजूरी दी। समिति की बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान की न्याय एवं कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर विधेयक को संसद मंजूरी नहीं देती तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का अनुपालन नहीं करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेंगा।

आपको बतां दे कि जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। जाधव को पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं दिये जाने के खिलाफ और उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती देने के लिए भारत ने आईसीजे का रुख किया था। हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में व्यवस्था दी थी कि पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर प्रभावी तरीके से पुनर्विचार करना चाहिए।

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