अब नई मुसीबत में PM इमरान, पद से हटाने के लिए पाक HC में सुनवाई कल

Edited By Tanuja,Updated: 10 Mar, 2019 12:07 PM

lahore hc to hear plea on imran khan s disqualification on march 11

पुलवामा हमले के बाद आंतकवाद के मुद्दे पर घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। ईमानदार और नेक न होने का आरोप लगाते हुए लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें पद के अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की गई है...

पेशावरः पुलवामा हमले के बाद आंतकवाद के मुद्दे पर घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। ईमानदार और नेक न होने का आरोप लगाते हुए लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें पद के अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की गई है जिस पर कल 11 मार्च को सुनवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि पाक पीएम ने 2018 के चुनाव के अपने नामांकन पत्रों में पूर्व पार्टनर की एक बेटी से अपने रिश्ते की जानकारी छिपाई थी।

हाई कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। शनिवार को हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इसमें मांग की गई है कि पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 62 और 63 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इमरान खान को अयोग्य घोषित किया जाए। पाक संविधान के तहत संसद का सदस्य बनने की पूर्व शर्त होती है कि व्यक्ति 'सादिक और अमीन' (ईमानदार और नेक) हो। पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में दावा किया गया है कि खान ने 2018 आम चुनावों के समय जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी कथित बेटी टायरियन जेड खान वाइट के बारे में जानकारी नहीं दी थी।

टायरियन इमरान की पूर्व पार्टनर ऐना लूसिया वाइट की बेटी हैं। ऐसा कहा जाता है कि टायरियन इमरान खान की ही बेटी हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है, 'इमरान ने अपने नामांकन पत्रों में अपने आश्रितों में वाइट का जिक्र नहीं किया था और इस प्रकार से वह संविधान के आर्टिकल 62 और 63 के तहत योग्य साबित नहीं होते हैं। ऐसे में इमरान को अयोग्य घोषित किया जाए।' हालांकि इससे पहले जनवरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह व्यक्तिगत मामला है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

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