पाकिस्तान में बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को मौत की सजा, हत्या केस में सजा उम्रकैद में तबदील

Edited By Tanuja,Updated: 31 Mar, 2021 11:41 AM

man sentenced to death for rape murder of minor girl in pak

पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब प्रांत में 2019 में आठ वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति ...

पेशावरः पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब प्रांत में 2019 में आठ वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधीश नासिर हुसैन ने मोहम्मद इमरान को बच्ची की हत्या करने को लेकर आजीवन कारावास और बलात्कार एवं अपहरण के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही, उस पर 5,00,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया।


न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि मृतका के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाए और जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे और छह महीने की कारावास की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहम्मद इमरान ने नवंबर 2019 में लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था और बाद में संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिा गया था। इस बीच, एक अन्य घटना में पुलिस ने लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में एक व्यक्ति को पांच वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।


हत्या केस में मौत की सज़ा उम्र कैद में तबदील
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक दोषी की मौत की सज़ा को सोमवार को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और कहा कि करीब तीन दशक पहले उसने जब हत्या की थी, तब वह किशोर था। दोषी व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद से 23 साल जेल में बिता चुका है। न्यायमूर्ति मंजूर अहमद मलिक, न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान की तीन सदस्य पीठ ने मौत की सजा के खिलाफ मोहम्मद अनवर (दोषी) के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।


‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'  के मुताबिक लाहौर के ‘जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान' ने बताया कि हत्या के मामले में 1993 में अनवर को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस समय वह नौवीं कक्षा में पढ़ता था। वर्ष 1998 में उसे निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि अनवर वारदात के वक्त 17 साल का ही था।

 

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