नवाज शरीफ को एक और झटका, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की याचिका हुई खारिज

Edited By Isha,Updated: 13 Jul, 2018 01:34 PM

nawaz sharif dismisses another blow other cases of corruption

नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों को किसी और जवाबदेही अदालत में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका आज खारिज कर दी गई। मीडिया में आई खबरों में आज यह कहा

इस्लामाबादः नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों को किसी और जवाबदेही अदालत में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका आज खारिज कर दी गई। मीडिया में आई खबरों में आज यह कहा गया है।  इस तरह , पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को स्वदेश वापसी की पूर्व संध्या पर एक और झटका लगा है। उनके स्वदेश लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी आशंका है।शरीफ अपनी बीमार पत्नी कुलसुम की देखभाल करने के लिए अभी लंदन में हैं। उनके शुक्रवार को पाकिस्तान लौटने की उम्मीद है।  

गौरतलब है कि पनामा पेपर लीक के बाद उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के तीन मामलों में एक (एवेनफील्ड संपत्ति मामला) में उन्हें कुछ ही दिन पहले एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनाई है।  जियो टीवी की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने कहा कि फैसले के बाद और शरीफ के परिवार के सदस्यों पर आरोप तय करने के बाद वह इस मामले से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं।  न्यूज चैनल ने न्यायाधीश के हवाले से कहा कि मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए संबद्ध उच्च न्यायालय के अधिकारियों से अनुरोध करने की जरूरत है और यदि मामला दूसरे प्रांत में स्थानांतरित किया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में अनुरोध किया जाना चाहिए।  

द न्यूज के मुताबिक शरीफ परिवार जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार के दो और मामलों -- अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट -- का सामना कर रहा है। इन मामलों में उन पर धन शोधन , कर चोरी और विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप है।  जवाबदेही अदालत ने शरीफ (68) के अलावा उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर को भी एवेनफील्ड संपत्ति मामले में कैद की सजा सुनाई है। दालत में आज की सुनवाई के दौरान शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने कहा कि न्यायाधीश बशीर ने संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट और गल्फ स्टील मिल्स पर अपने विचार पहले ही सार्वजनिक कर दिये हैं।

उन्होंने कहा कि न्याय कायम रखने के लिए मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया क्योंकि न्यायाधीश बशीर का विचार अब सार्वजनिक है। न्यायाधीश ने कहा कि वह हैरिस की सारी आपत्तियों को आदेश में शामिल करेंगे। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने मामले की सुनवाई 16 जुलाई तक टालने का अनुरोध किया ताकि वह संबद्ध उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकें।  वहीं , राष्ट्रीय जवादेही ब्यूरो (एनएबी) के अभियोजक ने कहा कि चूंकि न्यायाधीश बशीर मामले के सभी पक्षों को सुन चुके हैं इसलिए उन्हें सुनवाई जारी रखनी चाहिए।? खबर के मुताबिक इसके बाद सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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