दुनिया का पहला देश जो घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को देगा वैतनिक अवकाश

Edited By Tanuja,Updated: 29 Jul, 2018 02:54 PM

new zealand grants domestic violence victims paid leave

भारत के अलावा दुनिया में कई एेसे देश हैं जहां महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। कई देशों में इसके खिलाफ कानून भी पारित हैं लेकिन न्यूजीलैंड की संसद ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूर किया है जिसके बाद घरेलू हिंसा पीड़ित   महिलाओं  को 10 दिन की पेड लीव मिल...

वेलिंग्टनः भारत के अलावा दुनिया में कई एेसे देश हैं जहां महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। कई देशों में इसके खिलाफ कानून भी पारित हैं लेकिन न्यूजीलैंड की संसद ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूर किया है जिसके बाद घरेलू हिंसा पीड़ित   महिलाओं  को 10 दिन की पेड लीव मिल सकेगी। यहां की सरकार ने डोमेस्टिक वॉयलेंस विक्टिम प्रोटेक्शन बिल को संसद ने मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कानून के लागू होने के बाद घरेलू अत्याचार पीड़ितों को ठीक होने के लिए पेड लीव लेने का हक होगा।
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कानून के अनुसार पीड़ितों को मिलने वाली यह पेड लीव बीमारी या दूसरी छुट्टियों के अतिरिक्त होंगी। जो लोग घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हैं उन्हें इस लीव का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि न्यूजीलैंड दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं। हर साल यहां 1 लाख 5 हजार घरेलू हिंसा से जुड़े मामले सामने आते हैं। हर 4 मिनट में पुलिस के पास घरेलू हिंसा की एक शिकायत आती है।  न्यूजीलैंड में 76 प्रतिशत मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। इस कानून से 40 प्रतिशत परिवारों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है जो कामकाजी हैं लेकिन घरेलू हिंसा को सहती हैं।
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इस बिल को लाने वाली ग्रीन पार्टी की सांसद जैन लोगी राजनीति में आने से पहले घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं को शरण देने और उनके हक के लिए सात साल तक लड़ती रही हैं। सांसद बनाने के बाद लोगी ने इसी मामले पर कानून बनाने की पहल की। उनका यह विधेयक 57 के मुकाबले 63 मतों से पास हो गया। सबसे खास बात यह है कि जैन के इस विधेयक को पास कराने में न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। एक अनुमान के अनुसार हर साल घरेलू हिंसा की वजह से न्यूजीलैंड को 48 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है।

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