Edited By Tanuja,Updated: 25 Mar, 2021 12:34 PM
पाकिस्तान की एक अदालत ने भूमि के अवैध अधिग्रहण के एक मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक...
इस्लामाबादः पाकिस्तान की एक अदालत ने भूमि के अवैध अधिग्रहण के एक मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली। लाहौर उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को देश के मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरियम को गिरफ्तारी करने से रोक दिया और उन्हें 12 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी।
अदालत ने मरियम को 10 लाख पाकिस्तानी रुपए की जमानत प्रतिभूति भी जमा करने का आदेश दिया। NAB मरियम के खिलाफ आधिकारिक संसाधनों का अवैध इस्तेमाल करके लाहौर में कथित रूप से 148 कनाल (18.5 एकड़) जमीन खरीदने और चौधरी शुगर मिल मामले संबंधी धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहा है। इस मामले की जांच में मरियम नवंबर 2019 से जमानत पर हैं।
ब्यूरो ने उनकी जमानत रद्द किए जाने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सात अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया। एनएबी ने उन्हें शुक्रवार 26 मार्च को को दोनों मामलों में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। PML-N और मरियम ने आशंका जताई है कि NAB उन्हें भूमि मामले में गिरफ्तार कर सकता है।
मरयम नवाज की पेशी के मद्देनजर NAB ने मंगलवार को अपने लाहौर कार्यालय को "रेड ज़ोन" घोषित कर दिया। आंतरिक मंत्रालय ने NAB लाहौर कार्यालय को "रेड ज़ोन" घोषित करते हुए पंजाब रेंजर्स और पुलिस कर्मियों को 25 और 26 मार्च को NAB कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में तैनात करने के एक अनुरोध को मंजूरी दी है।