पाक कोर्ट ने आतंक वित्तपोषण मामले में जैश के 3 सदस्यों को सुनई सजा

Edited By Tanuja,Updated: 01 Jun, 2019 04:19 PM

pak court sentences three jem activists for terror funding

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 सदस्यों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने के दोष में ...

इस्लामाबादः पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 सदस्यों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने के दोष में 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। आतंकवादी संगठन जैश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से बन रहे दबाव के बीच यह फैसला आया है। 

आतंकवाद निरोधी अदालत ने आतंकवादी संगठन के लिए एकत्र की गई राशि बरामद होने के बाद शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में तीनों को दोषी करार दिया। उन्हें पंजाब प्रांत के गुजरांवाला स्थित केन्द्रीय कारागार भेजा गया है।

 दोषियों मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद अजमल और बिलाल पर क्रमश: 45,000, 50,000 और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, गुजरांवाला के आतंकवाद निरोधी विभाग (CTD) ने पहले तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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