पाक के विदेश मंत्री पर गिरी गाज, कोर्ट ने संसद से दिया अयोग्‍य करार

Edited By Tanuja,Updated: 26 Apr, 2018 04:31 PM

pak hc disqualifies khawaja asif from parliament

भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सत्ता दे हटाए जाने  के बाद अब पाक के विदेश मंत्री ख्‍वाजा आसिफ पर भी कोर्ट की गाज गिरी है।  इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने  पाकिस्तानी संविधान की धारा 62 और 63 के तहत दोषी पाए गए...

इस्‍लामाबादः भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सत्ता दे हटाए जाने  के बाद अब पाक के विदेश मंत्री ख्‍वाजा आसिफ पर भी कोर्ट की गाज गिरी है।  इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने  पाकिस्तानी संविधान की धारा 62 और 63 के तहत दोषी पाए गए ख्‍वाजा आसिफ को संसद से अयोग्‍य करार दे दिया है।

यह फैसला हाईकोर्ट की तीन सदस्‍यीय स्‍पेशल बेंच की ओर से सुनाया गया। पाक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के याचिकाकर्ता उस्मान डार ने पिछले साल यह याचिका दायर की थी। उन्होंने यूएई का वर्क परमिट रखने के कारण आसिफ को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। बता दें कि 2013 में डार को आसिफ से चुनाव में हार मिली थी।

इससे पहले पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जस्‍टिस अतहर मिनाल्‍लाह की अध्‍यक्षता में तीन सदस्‍यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुसार आसिफ इमानदार और सच्‍चे नहीं हैं। कानून के अनुसार, आसिफ पूरे जीवन के लिए सार्वजनिक या पार्टी कार्यालय के लिए योग्‍य नहीं होंगे।

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