लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक को सांसदों ने किया खारिज

Edited By ,Updated: 05 May, 2017 06:29 PM

pak lawmakers reject bill to enhance marriage age for girls

पाकिस्तानी सांसदों ने देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 साल करने से जुड़े विधेयक को खारिज कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को...

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सांसदों ने देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 साल करने से जुड़े विधेयक को खारिज कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को ‘‘गैर-इस्लामिक’’ करार दिया। 

नेशनल असेंबली की धार्मिक मामलों की स्थायी समिति की कल हुई बैठक में ‘बाल विवाह पाबंदी :संशोधन: विधेयक, 2016’ को सांसद किश्वर जेहरा ने पेश किया था। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के मुताबिक, उम्र सीमा बढ़ाने से जुड़े इस विधेयक का न सिर्फ मुस्लिम सांसदों ने विरोध किया बल्कि हिंदू और ईसाई सांसदों ने भी इसका विरोध किया। समिति ने इस प्रस्तावित संशोधन को ‘‘गैर-इस्लामी’’करार दिया।   
 

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