Edited By Tanuja,Updated: 25 Aug, 2019 05:03 PM
पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा-संपत्ति छिपाने,गलत गवाही देने के लिए नवाज को अयोग्य ठहराया...
पेशावरः पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव लड़ते समय संपत्ति घोषित नहीं करने और गलत हलफनामा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है जो गंभीर मुद्दे हैं। । दुनिया न्यूज टीवी ने खबर दी कि उच्चतम न्यायालय के मुताबिक 69 वर्षीय शरीफ ने 2013 में नामांकन पत्र भरते समय कैपिटल एफजेडई में संपत्तियों को छिपाया था।
इसने कहा कि संपत्ति को घोषित नहीं करना देश के लिए अच्छा नहीं है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62-1एफ के मुताबिक जन प्रतिनिधि ईमानदार नहीं थे। इसने कहा कि अदालत उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत हलफनामे की उपेक्षा नहीं कर सकती।