हिंदू जिमखाना में निर्माण से नाराज पाक सुप्रीम कोर्ट, अधिकारियों को लगाई फटकार

Edited By shukdev,Updated: 26 Jul, 2019 11:23 PM

pak sc irked by construction on hindu gymkhana premises

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक धरोहर स्थल ''हिंदू जिमखाना'' के परिसर में राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी को निर्माण की अनुमति देने के लिए सिंध प्रांतीय प्राधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की है और संस्कृति विभाग के...

कराची: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक धरोहर स्थल 'हिंदू जिमखाना' के परिसर में राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी को निर्माण की अनुमति देने के लिए सिंध प्रांतीय प्राधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की है और संस्कृति विभाग के अधिकारियों को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा। एक याचिकाकर्ता के अनुसार धरोहर स्थल विभाजन से पहले से ही कराची के हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है और इसकी स्थापना हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, लेकिन सरकार ने विभाजन के बाद इसे एक बेनामी संपत्ति के रूप में अपने अधिकार में ले लिया। 

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी (नापा) को भवन खाली करने और इसे हिंदू समुदाय के सुपुर्द करने का निर्देश दिया जाए।'डॉन' समाचार पत्र के अनुसार न्यायधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रत्नेवश्वर महादेव वेल्फेयर की ओर से 2014 में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। याचिका में हिंदू जिमखाना परिसर में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। 

राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी (नापा) जिमखाना भवन में स्थित है। पीठ ने प्रांतीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि धरोहर स्थल के परिसर में निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है। न्यायाधीश अहमद ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू जिमखाना में बने ऐसे ढांचों को गिराने का समय आ गया है। उन्होंने संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव और सचिव को अगली सुनवाई में उनके जवाबों के साथ पेश होने के लिए कहा।

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