पाक सुप्रीम कोर्ट ने PM इमरान की पार्टी की चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका की खारिज

Edited By Tanuja,Updated: 03 Apr, 2021 11:44 AM

pak sc rejects imran govt s appeal against ecp s decision

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI) के उम्मीदवार अली असजद मल्ही द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया..

इस्लामाबादः पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI) के उम्मीदवार अली असजद मल्ही द्वारा  चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका इमरान की पार्टी PTI  ने चुनाव आयोग द्वारा एनए-75 दस्का निर्वाचन क्षेत्र  में दोबारा मतदान कराने के  फैसले के खिलाफ की थी। दस्का निर्वाचन क्षेत्र  में उपचुनाव के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा भड़की थी और  वोटरों व पुलिस के बीच संघर्ष के बाद  चुनाव आयोग ने  दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था।

 

सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI) के उम्मीदवार अली असजद मल्ही द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग  संवैधानिक संस्था है और उसके दोबारा चुनाव कराने के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

 

उधर इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने कहा कि यह एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी 'झूठी' सरकार ने दस्का के लोगों का वोट पर डाका डालने की कोशिश की थी। इस सीट पर फिर से चुनाव कराना ही पर्याप्‍त नहीं होगा। इन लुटेरों को लोगों के वोट चुराने के लिए जवाब देना होगा। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है।  

 

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