Edited By Tanuja,Updated: 09 May, 2018 05:23 PM
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार (67) की सीनेट की सदस्यता निलम्बित कर दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान डार के पेश न होने पर कोर्ट ने यह फैसला लिया...
इस्लामाबादः पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार (67) की सीनेट की सदस्यता निलम्बित कर दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान डार के पेश न होने पर कोर्ट ने यह फैसला लिया। डार के सीनेट चुनाव को चुनौती दी गई है।
डार अक्टूबर 2017 से लंदन में रह रहे हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नवाजिश अली पीरजादा ने डार की जीत के खिलाफ याचिका दाखिल की है। डार ने पाक संसद के ऊपरी सदन सीनेट के लिए मार्च में हुए चुनाव में पीरजादा को हराया था।
पीरजादा ने अपनी याचिका में कहा है कि भगोड़ा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। सुनवाई के दौरान डार के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं हो पाए। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसान ने कहा कि जब कभी कोर्ट में पेशी की बात होती है, तब वह बीमार पड़ जाते हैं लेकिन टीवी पर तो वह ठीक दिखते हैं। कोर्ट अब इस मामले में ईद के बाद सुनवाई करेगा।