आसिफ ने अयोग्यता को लेकर हाईकोर्ट फैसले को दी चुनौती, कहा- अनजाने में हुई गलती

Edited By Tanuja,Updated: 03 May, 2018 10:55 AM

pakistan foreign minister asif challenged the hc decision

इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा सार्वजनिक पद के अयोग्य करार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आसिफ ने अपनी याचिका में कहा है कि ...

इस्लामाबादः  इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा सार्वजनिक पद के अयोग्य करार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आसिफ ने अपनी याचिका में कहा है कि अनजाने में वे अपने नामांकन-पत्र में दूसरे देश का वर्क परमिट होने की जानकारी देने में नाकाम रहे। 

उन्होंने यह भी कहा है कि कुल संपत्ति घोषित करने में उनसे चूक हुई। अघोषित संपत्ति सिर्फ 0.5 प्रतिशत ही है। अत: हाईकोर्ट के फैसले पर विचार कर उसे बदला जाए। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का वर्क परमिट रखने के कारण हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल को अपने फैसले में उन्हें संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया था।

तीन जजों की स्पेशल बेंच ने कहा था कि आसिफ “सच्चे’ और “ईमानदार’ नहीं थे। हाईकोर्ट के इस फैसले पर चुनाव आयोग ने आसिफ की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्हें विदेश मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 

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