Edited By Seema Sharma,Updated: 20 Nov, 2020 12:22 PM
पाकिस्तान द्वारा अधिसूचित नए सोशल मीडिया नियमों को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता तो इसे ‘तानाशाही’ कानून बता रहे हैं। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को ‘अवैध ऑनलाइन सामग्री को हटाने या...
इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान द्वारा अधिसूचित नए सोशल मीडिया नियमों को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है और डिजिटल अधिकार कार्यकर्त्ता तो इसे ‘तानाशाही’ कानून बता रहे हैं। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को ‘अवैध ऑनलाइन सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने (प्रक्रिया, नियम और बचाव) का नियम, 2020’ अधिसूचित किया है। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक अपराध निषेध कानून, 2016 के तहत बनाया गया है।
नया नियम सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सोशल मीडिया कंपनियों की बराबरी में खड़ा करता है। नए कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू सभी कानून अब इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होंगे।