परवेज मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट में दी फांसी की सजा को चुनौती

Edited By Anil dev,Updated: 27 Dec, 2019 02:24 PM

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पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रशासक परवेज मुशरर्फ ने देशद्रोह के मामले में उन्हें सुनाई गई फांसी की सजा को चुनौती देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दाखिल की है । इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मुशरर्फ को तीन नवंबर...

 लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रशासक परवेज मुशरर्फ ने देशद्रोह के मामले में उन्हें सुनाई गई फांसी की सजा को चुनौती देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दाखिल की है । इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मुशरर्फ को तीन नवंबर 2007 को संविधान निलंबित करने के मामले में देशद्रोह का दोषी मानते हुए 17 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई थी। 
 
पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका था जब सैन्य प्रमुख को देशद्रोह का दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई । मुशरर्फ की तरफ से फांसी की सजा के खिलाफ 86 पृष्ठ की याचिका उनके वकील अजहर सिद्धिकी ने दायर की है जिसमें संघीय सरकार और अन्य को वादी बनाया गया है । पूर्व सैन्य प्रशासक की चुनौती याचिका पर न्यायाधीश मजाहिर अली अकबर नक्वी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ अगले वर्ष नौ जनवरी को सुनवाई करेगी । 

याचिका में कहा गया है,  मुशरर्फ के खिलाफ दिए गए फैसले में कई अनियमिताएं और विरोधाभासी बयान हैं।'' याचिका में यह भी कहा गया कि विशेष अदालत ने , जल्दबाजी और हड़बड़ी में मुकदमें की सुनवाई पूरी की जो निर्णय से बहुत दूर है।'' पूर्व सैन्य प्रशासक गंभीर रुप से बीमार हैं और वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में उपचार करा रहे हैं। 


 

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