Edited By shukdev,Updated: 15 Dec, 2018 11:40 PM
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय एवं प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वह दोहरी नागरिकता वाले लोक सेवा कर्मचारियों के लिए नौकरी अथवा दूसरी नागरिकता में से किसी एक को छोडऩे के लिए समय सीमा तय करें। अदालत ने इस संबंध में एक मामले पर स्वत:...
इस्लामाबाद : पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय एवं प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वह दोहरी नागरिकता वाले लोक सेवा कर्मचारियों के लिए नौकरी अथवा दूसरी नागरिकता में से किसी एक को छोडऩे के लिए समय सीमा तय करें। अदालत ने इस संबंध में एक मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह फैसला दिया है। पाकिस्तान के दैनिक समाचारपत्र डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने शनिवार को संबंधित सरकारों को इस मुद्दे पर कानून बनाने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नियत समय के भीतर सरकारी कर्मचारियों के अन्य देशों की नागरिकता को छोडऩे में विफल रहने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि सरकारी कर्मचारी जो नौकरी करने के दौरान दूसरे देशों की नागरिकता हासिल करते हैं वह पाकिस्तान के हितों के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गैर-पाकिस्तानी को नौकरी दी जाती है तो संबंधित कैबिनेट की अनुमति होनी चाहिए।