Edited By Tanuja,Updated: 01 Mar, 2023 05:42 PM

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 90 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर चुनाव...
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 90 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को वहां सत्तारूढ़ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने क्रमश: 14 जनवरी और 18 जनवरी को भंग कर दिया था। इमरान खान की पार्टी ने देश में जल्द आम चुनाव कराने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया थाा।
अदालत ने दोनों प्रांतों में चुनाव के लिए तारीख की घोषणा में देरी के संबंध में पिछले सप्ताह स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता में पांच-सदस्यीय पीठ ने खंडित फैसला सुनाया, जिसमें तीन न्यायाधीश पक्ष में थे और दो ने शीर्ष अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की स्वीकार्यता पर असहमति जताई।
अदालत ने यह व्यवस्था भी दी कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का नौ अप्रैल को चुनाव कराने का आदेश पंजाब विधानसभा के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन खैबर पख्तुनख्वा विधानसभा के लिए नहीं क्योंकि उसे गवर्नर भंग कर चुके हैं। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी, ‘‘अगर गवर्नर ने विधानसभा भंग कर दी तो वही चुनाव की तारीख घोषित करेंगे।''