Edited By PTI News Agency,Updated: 11 Dec, 2019 07:35 PM
इस्लामाबाद, 11 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बुधवार को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी।
इस्लामाबाद, 11 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बुधवार को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी।
जरदारी (64) को जून में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने फर्जी खातों से संबंधित भ्रष्टाचार के दो मामलों में चिकित्सा आधार पर जमानत दिये जाने का अनुरोध करते हुए तीन दिसंबर को अदालत का रुख किया था।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इसी तरह की राहत दिये जाने के बाद लगभग एक महीने पहले उन्होंने (जरदारी ने) जमानत याचिका दायर की थी।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता जरदारी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में एक-एक करोड़ रुपये के मुचलके जमा करे।
अदालत ने जरदारी के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच के लिए चार दिसंबर को एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये थे।
‘जियो टीवी’ की खबर के अनुसार जरदारी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह दिल की बीमारी और मधुमेह से पीड़ित हैं।
खबर के अनुसार तबीयत बिगड़ने के कारण पिछले महीने जरदारी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार याचिका में यह भी कहा गया है कि जरदारी कम ‘प्लेटलेट काउंट’ के साथ गठिया रोग से पीड़ित हैं और इन सभी बीमारियों का इलाज जेल परिसर में नहीं किया जा सकता है।
अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए जरदारी के पुत्र एवं पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने फैसले का स्वागत किया और न्यायपालिका को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को अगर लगता है कि वे पीपीपी पर दबाव डाल सकते हैं, तो वे गलती कर रहे हैं।
गौरतलब है कि लाहौर उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ को चार सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी जिसके बाद शरीफ (69) इलाज कराने के लिए 19 नवम्बर को लंदन गये थे।
शरीफ को अल-अजीजिया मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 25 अक्टूबर को जमानत मिली थी।
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