पाक अदालत ने शरीफ को समन करने के लिए अखबार में विज्ञापन देने का आदेश दिया

Edited By PTI News Agency,Updated: 07 Oct, 2020 10:04 PM

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इस्लामाबाद, सात अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को समन करने के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करने का बुधवार को आदेश दिया। इससे पहले लंदन में उनके प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ जारी...

इस्लामाबाद, सात अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को समन करने के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करने का बुधवार को आदेश दिया। इससे पहले लंदन में उनके प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट लेने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय लंदन स्थित शरीफ के आवास में उनके प्रतिनिधियों के रवैये से नाराज था और ''डॉन '' तथा ''जंग '' अखबारों में इश्तिहार प्रकाशित करने का आदेश दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि संघीय सरकार विज्ञापन का खर्चा उठाए और अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारीक खोखर से कहा कि वह दो दिन के अंदर शुल्क का भुगतान करें। लंदन में इस्लामाबाद उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी ने अदालत को बताया था कि शरीफ का एक प्रतिनिधि शुरू में तो गिरफ्तारी वारंट लेने को राजी था लेकिन बाद में वह मुकर गया। इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया।

शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं। अदालत ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी।


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