पाक अदालत ने शरीफ के खिलाफ ब्रिटेन के अखबारों में इश्तिहार प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी

Edited By PTI News Agency,Updated: 20 Oct, 2020 05:07 PM

pti international story


इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर (भाषा)
पाकिस्तान की एक अदालत ने संघीय सरकार की एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ब्रिटेन के दो अखबारों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहार के प्रकाशन की अनुमति मांगी गयी थी।


अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर ने ‘डॉन’ और ‘जंग’ अखबारों में शरीफ के खिलाफ अल-अजीजिया और एवेनफील्ड संपत्ति मामले में प्रकाशित इश्तिहार के संबंध में तामील रिपोर्ट पेश की ।
उन्होंने दलील दी कि चूंकि शरीफ (70) इंग्लैंड में हैं इसलिए इश्तिहार को ‘गार्जियन’ और ‘डेली टेलीग्राफ’ अखबारों में प्रकाशित किया जा सकता है ।
‘डॉन’ अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में सोमवार को सुनवाई की । इस पीठ में न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी थे ।
अखबार के मुताबिक अदालत ने आग्रह को ठुकराते हुए कहा कि चूंकि इश्तिहार जारी करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया इसलिए ब्रिटेन के अखबारों में उसका प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है ।
बहरहाल, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने विदेश सचिव को एक पत्र लिखकर उनसे ब्रिटेन में पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिए शरीफ के आवास के आसपास इश्तिहार लगाए जाने की तामील करने को कहा है ।
वर्ष 2018 में आम चुनाव के कुछ दिन पहले शरीफ एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए थे और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनायी गयी थी।




यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.