Edited By PTI News Agency,Updated: 23 Jul, 2022 11:47 PM

इस्लामाबाद, 23 जुलाई (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया कि सोमवार को सुनवाई फिर से शुरू होने तक हमजा शहबाज पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं।
इस्लामाबाद, 23 जुलाई (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया कि सोमवार को सुनवाई फिर से शुरू होने तक हमजा शहबाज पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं।
हालांकि, अदालत ने कहा कि इस दौरान शहबाज “राजनीतिक लाभ” के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे, शहबाज ने शनिवार को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे एक दिन पहले वह मात्र तीन मतों के अंतर से पुन:निर्वाचित हुए थे। उन्हें नाटकीय ढंग से मिली इस जीत को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ने शीर्ष अदालत का रुख किया।
प्रधान न्यायाधीश उमर अता बन्दियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की तीन सदस्यीय पीठ ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा, “हमजा सोमवार तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं।”
पीठ ने कहा कि वह इस दौरान वह संविधान के मुताबिक काम करेंगे और राजनीतिक लाभ के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।