केन्या में पत्रकार अरशद के मारे जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए: पाकिस्तानी अदालत का निर्देश

Edited By PTI News Agency,Updated: 07 Dec, 2022 09:58 AM

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इस्लामाबाद, छह दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने संघीय सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह केन्या में पत्रकार अरशद शरीफ के मारे जाने के मामले में आज रात तक प्राथमिकी दर्ज करे। इसने घटना की जांच करने वाली समिति से जांच रिपोर्ट...

इस्लामाबाद, छह दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने संघीय सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह केन्या में पत्रकार अरशद शरीफ के मारे जाने के मामले में आज रात तक प्राथमिकी दर्ज करे। इसने घटना की जांच करने वाली समिति से जांच रिपोर्ट भी मांगी।

एआरवाई टीवी के एंकर रहे 49 वर्षीय शरीफ की 23 अक्टूबर को नैरोबी से एक घंटे की दूरी पर एक पुलिस चौकी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पाकिस्तान में तूफान आ गया था।

केन्याई पुलिस ने बाद में कहा कि एक बच्चे के अपहरण के मामले में शामिल एक समान कार की तलाश के दौरान "गलत पहचान" के चलते उसने गोली चलाई जिसमें शरीफ की मौत हो गई।

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिया, "आज रात तक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।"
इसके बाद अदालत ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से निकटता के लिए जाने जाने वाले शरीफ इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद केन्या भाग गए थे।



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