अदालत ने राजद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को जमानत दी

Edited By PTI News Agency,Updated: 01 Feb, 2023 06:20 PM

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इस्लामाबाद, एक फरवरी (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने राजद्रोह के एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को बुधवार को जमानत दे दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया।

इस्लामाबाद, एक फरवरी (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने राजद्रोह के एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को बुधवार को जमानत दे दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी 52 वर्षीय चौधरी को पिछले सप्ताह लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के सचिव की शिकायत पर इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। निर्वाचन आयोग के सचिव ने चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर आयोग के सदस्यों और उनके परिवारों को ‘‘धमकी’’ देने का आरोप लगाया था।

एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को मामले में उनकी हिरासत के लिए पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश फैजान गिलानी ने बुधवार को राजद्रोह के मामले में बीस हजार रुपये के मुचलके पर चौधरी को जमानत दे दी।

चौधरी पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से ‘‘धमकाने’’ के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर उनकी रिहाई की मांग की थी।



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