इन देशों में बलात्कारियों को दी जाती है एेसी सजा, कांप उठती है रूह (pics)

Edited By ,Updated: 09 May, 2017 12:45 PM

punishments for rapists in different countries

निर्भया गैंगरेप पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर तरफ चर्चा है...

नई दिल्लीः निर्भया गैंगरेप पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर तरफ चर्चा है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम बताते हुए दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है। भारत ही नहीं बाकी कई देशों में पिछले कुछ सालों में रेप को लेकर कानून सख्त हुए हैं। यहां हम अलग-अलग देशों में बलात्कार के आरोपियों की दी जाने वाली ऐसी ही सजाओं की बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानकर रूह कांप जाती है।  

इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में पिछले साल हुई गैंगरेप की भयानक घटना के बाद सख्त कानून पास किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए कानून के तहत दोषियों में महिलाओं के हार्मोंस डालकर उन्हें नपुंसक बनाया जाएगा। वहीं, कम से कम सजा 10 साल की होगी। इसके दोषियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और सजा पूरी कर निकलने के बाद उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगाई जाएगी। गंभीर मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान है।

नॉर्थ कोरिया
नॉर्थ कोरिया में रेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यहां फायरिंग स्क्वॉयड दोषी को गोली मारकर सजा देती है। हालांकि, मौत की सजा के ये नियम-कानून व्यक्ति-विशेष के हिसाब से लागू किए जाते हैं। इंटरनैशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के एशिया डेस्क के डायरेक्टर माइकल किसेनकोएटर के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया का ज्यूडिशियल सिस्टम बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। यहां मामलों के सुनवाई भी निष्पक्ष तरीकों से नहीं होती।

ईरान
इस्लामिक पेनल कोड के आर्टिकल 224 के तहत रेप के मामले में मौत की सजा है। स्टेट गवर्नमैंट के आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में 13 फीसदी और 2012 में 8 फीसदी मौत की सजा रेप के मामले में दी गई।

सऊदी अरब
 इस देश में लागू शरिया कानून के तहत रेप जैसे अपराध के लिए कोड़े मारने से लेकर मौत तक की सजा है। हालांकि, सभी मामलों में इनका लागू हो पाना मुमकिन नहीं होता। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक, सऊदी अरब में रेप विक्टिम का अपराध के बारे में मुंह खोलना भी गुनाह है। इसके लिए उसे खुद भी सजा मिल सकती है। वॉच के मुताबिक, एक मामले में कोर्ट ने विक्टिम के वकील का प्रोफेशनल लाइसेंस तक जब्त कर लिया था। दरअसल, यहां महिला को विटनेस के तौर पर नहीं माना जाता है। रेप साबित करने के लिए भी उसे चार चश्मदीदों की गवाही की जरूरत होती है। साबित न कर पाने पर इसे अवैध संबंधों का मामला माना जाता है। सऊदी गजेट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2009 में गैंगरेप की शिकार एक लड़की को अवैध संबंधों की दोषी बताकर एक साल जेल और 100 कोड़े की सजा सुनाई गई थी।

पाकिस्तान
पाकिस्तान में पिछले ही साल एंटी रेप बिल पास किया गया है। इसके तहत रेप के दोषी को 25 साल की कैद होगी। वहीं, बच्चों (माइनर्स) और फिजिकली डिसेबल्ड (मानसिक विक्षिप्त) से रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है।

अफगानिस्तान
अफगानिस्तान शरिया कानून के तहत सजाएं तीन हिस्सों में बंटी हैं, जिसमें से एक तजीर है। इसका मतलब ऐसे अपराधों से है, जिसके लिए कुरान में कोई तय सजा नहीं है। ऐसे में यहां रेप का अपराध 'तजीर' के तहत आता है, जिसमें दोषी के लिए आजीवन कैद से लेकर मौत तक की सजा है। हालांकि, इस्लामिक कानून में इसे साबित कर पाना इतना मुश्किल है कि कम ही लोग सजा का सामना करते हैं।

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