Edited By Tanuja,Updated: 29 Dec, 2018 06:06 PM
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को तुर्की की चैरिटी संस्था और उसके शिक्षक फेतुल्लाह गुलेन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पाक-तुर्क इंटरनेशनल कैग एजुकेशन फाउंडेशन (PTICEF) से जुड़े स्कूलों को तुर्की...
इस्लामाबादः पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को तुर्की की चैरिटी संस्था और उसके शिक्षक फेतुल्लाह गुलेन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पाक-तुर्क इंटरनेशनल कैग एजुकेशन फाउंडेशन (PTICEF) से जुड़े स्कूलों को तुर्की समर्थक सरकारी संगठन को सौंपने का भी निर्देश दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में तीन सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया।
बेंच ने 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई की थी जिसपर शुक्रवार को 15 पेज का जस्टिस इजाजुल एहसान द्वारा फैसला सुनाया। जियो न्यूज के मुताबिक, कोर्ट ने PTICEF के बैंक खाते सीज करने और उनकी जिम्मेदारी तुर्किए मारिफ फाउंडेशन को देने का आदेश दिया है। पाक की अदालत ने गृह मंत्रालय से पाक-तुर्क इंटरनेशनल कैग एजुकेशन फाउंडेशन का नाम प्रतिबंधित आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करने का निर्देश भी दिया है।
अदालत के फैसले में कहा गया है कि इस संस्था की स्थापना 1990 में की गई थी और तुर्की सरकार के सहयोग से पाकिस्तान में इस फाउंडेशन के 28 स्कूल चल रहे हैं। कभी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन के सहयोगी रहे फेतुल्लाह गुलेन पर साल 2016 में तख्ता पलट का आरोप लगा था। गुलेन अमेरिका में रह रहे हैं और उन्होंने तुर्की सरकार के तख्ता पलट की कोशिश के आरोपों को खारिज किया है।